आपका काम सिर्फ सिफारिश करना और सलाह देना सुप्रीम कोर्ट ने SC आयोग को याद दिलाई उसकी सीमा

Supreme Court NCSC: नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स की ताकतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम और बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि आयोग सिर्फ सलाह और सिफारिशें देने के लिए बना है, उसके पास अदालत की तरह फैसले सुनाने की कोई पावर नहीं है.

आपका काम सिर्फ सिफारिश करना और सलाह देना सुप्रीम कोर्ट ने SC आयोग को याद दिलाई उसकी सीमा