कानून के आगे रिश्ते बेबस! दो साल के सगे बेटे को पिता ने रख रखा था अपने पास अब कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक चौंकाने वाले मामले में पिता को ही अपने बच्चे के अपहरण का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि अगर आपके पास बच्चे की कानूनी कस्टडी नहीं है, तो जैविक पिता होना आपको उसे जबरन ले जाने का हक नहीं देता. साल 2017 के इस मामले में शाहिद नाम के शख्स ने अपनी लिव-इन पार्टनर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. 9 साल बाद अब साकेत कोर्ट ने पिता को दोषी करार दिया है. बच्चा अब 9 साल का हो गया है. पढ़ें पूरी खबर बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या सावधानी बरतें.

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