बंगाल के रेप विरोधी बिल में क्या है खास आज असेंबली में पेश करेगी ममता सरकार
बंगाल के रेप विरोधी बिल में क्या है खास आज असेंबली में पेश करेगी ममता सरकार
Anti Rape Bill: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद हरकत में आई राज्य सरकार आज रेप के खिलाफ कड़े कानून का एक विधेयक पेश करेगी. इसमें रेप करने वालों को सजा-ए-मौत या आजीवन कारावस की सजा दिए जाने का कानून बनाया जाएगा.
कोलकाता. पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार आज विधानसभा में एक विशेष सत्र में महिलाओं के खिलाफ रेप और दूसरे यौन अपराधों पर कठोर दंड देने के लिए एक बिल पेश करने जा रही है. ममता बनर्जी सरकार के नए राज्य विधेयक में न केवल बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव होगा, बल्कि यौन अपराधों के लिए सुनवाई एक निश्चित अवधि के भीतर पूरी करने का भी प्रावधान होगा. राज्य के कानून विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस विधेयक में बलात्कार की सभी घटनाओं को हत्या के बराबर मानेगा. जिसमें अपराधी के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रस्ताव होगा. इस बिल के मुताबिक भले ही पीड़िता बच जाए, मगर अपराधी को हत्या के बराबर दंड दिया जाएगा.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पीजी ट्रेनी लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार यह बिल ला रही है. इस बिल में किसी भी बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा होगी. दो बलात्कार की गंभीरता पर निर्भर करेगी. अगर पीड़िता जीवित है, तो भी आजीवन कारावास दिया जाएगा. अगर पीड़िता मर जाती है या बिस्तर पर पड़ जाती है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा. मुकदमा चलाकर अपराधी को दोषी ठहराने का काम तय समय में पूरा होगा. बलात्कार और हत्या के मामलों में, इसमें मृत्युदंड के अलावा अपराधी के परिवार पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा.
Tags: Bengal news, Bengal Politics, CM Mamata BanerjeeFIRST PUBLISHED : September 2, 2024, 08:34 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed