आरोपी की रिहाई के खिलाफ सीधे आप या वारिस कर सकता है अपील SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में अपराध के पीड़ितों और उनके वारिसों को दोषमुक्ति के खिलाफ अपील का अधिकार दिया. अब पीड़ित सीधे अपील कर सकते हैं. उन्हें राज्य या शिकायतकर्ता पर निर्भर नहीं रहना होगा.
