अर्बन नक्सल मामला: एल्गर परिषद के 16 आरोपियों में से 1 की मौत 2 जमानत पर बाहर 13 अभी भी जेल में बंद

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में अगले तीन महीनों के भीतर आरोप तय किए जाने के साथ, अब ध्यान आरोपी की स्थिति पर केंद्रित हो गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की जा रही कुल 16 आरोपियों में से पुजारी स्टेन स्वामी की पिछले साल यहां एक निजी अस्पताल में न्यायिक हिरासत के दौरान मौत हो गई थी, जबकि तेलुगु कवि वरवर राव फिलहाल मेडिकल जमानत पर बाहर हैं. केवल एक आरोपी सुधा भारद्वाज नियमित जमानत पर बाहर हैं.

अर्बन नक्सल मामला: एल्गर परिषद के 16 आरोपियों में से 1 की मौत 2  जमानत पर बाहर 13 अभी भी जेल में बंद
हाइलाइट्सअर्बन नक्सल मामले 31 दिसंबर, 2017 को 16 कथित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. उच्चतम न्यायलय ने तीन महीने के भीतर आरोप तय करने का फैसला किया है. मुंबई:  सुप्रीम कोर्ट द्वारा एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में अगले तीन महीनों के भीतर आरोप तय किए जाने के साथ, अब ध्यान आरोपी की स्थिति पर केंद्रित हो गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की जा रही कुल 16 आरोपियों में से पुजारी स्टेन स्वामी की पिछले साल यहां एक निजी अस्पताल में न्यायिक हिरासत के दौरान मौत हो गई थी, जबकि तेलुगु कवि वरवर राव फिलहाल मेडिकल जमानत पर बाहर हैं.  केवल एक आरोपी सुधा भारद्वाज नियमित जमानत पर बाहर हैं, जो उन्हें पिछले साल दिसंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी थी, जबकि 13 अन्य आरोपी वर्तमान में अलग-अलग जेलों में बंद हैं. मामले के आरोपियों पर राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने, प्रतिबंधित आतंकी संगठन भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य होने, आपराधिक साजिश रचने और विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के मन में आतंक फैलाने के इरादे से काम करने का आरोप लगाया गया है. एनआईए ने अपने मसौदा आरोपों में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपी को आरोपित करने की मांग की. अदालत ने अभी तक मामले में आरोप तय नहीं किए हैं, जिसके बाद ही मुकदमा शुरू होगा.  मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया था कि शहर के बाहरी इलाके में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास अगले दिन हिंसा हुई थी. पुणे पुलिस, जिसने मामले की जांच एनआईए को हस्तांतरित करने से पहले की थी, ने दावा किया कि कॉन्क्लेव को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था. मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की स्थिति निम्नलिखित है: कार्यकर्ता सुधीर धवले जून 2018 में मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले लोगों में से एक थे. वह वर्तमान में तलोजा जेल में बंद है और उस पर आतंकवादी संगठन का एक सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगाया गया है. इस साल जुलाई में एनआईए की एक विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कार्यकर्ता रोना विल्सन को जून 2018 में दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं. उन्हें शहरी माओवादियों के शीर्ष अधिकारियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है. जुलाई 2022 में विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. विल्सन को सितंबर 2021 में विशेष एनआईए अदालत द्वारा 14 दिनों के लिए अस्थायी जमानत दी गई थी, ताकि उनके पिता की मृत्यु के बाद 30 वें दिन की रस्म के लिए आयोजित एक सामूहिक समारोह में भाग लिया जा सके. उन्होंने 14 दिन की अवधि के अंत में आत्मसमर्पण कर दिया. वकील सुरेंद्र गाडलिंग को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है. एनआईए के अनुसार, गाडलिंग भाकपा (माओवादी) का एक सक्रिय सदस्य है और धन उगाहने की गतिविधियों और उसी के संवितरण में शामिल था. एनआईए ने यह भी आरोप लगाया कि गाडलिंग ने पुणे के कोरेगांव भीमा में हुई हिंसा को निर्देशित किया.  उन्हें भी जुलाई 2022 में विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. प्रोफेसर शोमा सेन को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह भायखला महिला जेल में बंद हैं. उसने 2021 में चिकित्सा आधार और बढ़ते COVID-19 मामलों पर जमानत मांगी थी. हालांकि, विशेष एनआईए अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. जुलाई 2022 में, अदालत ने डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली उसकी याचिका को भी खारिज कर दिया.  कार्यकर्ता महेश राउत पर माओवादी विचारधारा फैलाने और नक्सली आंदोलन में शामिल होने के लिए छात्रों को भर्ती करने का प्रयास करने का आरोप है. एनआईए का आरोप है कि राउत ने मामले के सह-आरोपियों को एल्गार परिषद कार्यक्रम के लिए 5 लाख रुपये दिए थे. उसे 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह अभी भी सलाखों के पीछे है. उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका को इस साल विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था. बासी वर्षीय तेलुगु कवि वरवर राव को 10 अगस्त, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा जमानत दी थी. पिछले साल, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन्हें चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत दी थी. उन्हें अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था और फरवरी 2021 तक जेल में थे जब HC ने उन्हें अस्थायी जमानत दी थी. उन पर प्रतिबंधित समूह का वरिष्ठ और सक्रिय सदस्य होने का आरोप है. सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अरुण फरेरा को अगस्त 2018 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में तलोजा जेल में बंद है. उन्होंने मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी थी, लेकिन इस साल फरवरी में विशेष अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने इसे खारिज कर दिया था. फरेरा पर माओवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का आरोप है. वर्नोन गोंजाल्विस को अगस्त 2018 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में तलोजा जेल में बंद है. उनकी जमानत याचिका को विशेष अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज इस मामले में एकमात्र आरोपी हैं, जो दिसंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत पर बाहर हैं. उन्हें अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था और दिसंबर 2021 तक जेल में थीं, जब उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था. एनआईए के अनुसार, भारद्वाज भाकपा (माओवादी) का सक्रिय सदस्य था. एक कार्यकर्ता और विद्वान आनंद तेलतुम्बडे को अप्रैल 2020 में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की कोई राहत नहीं मिलने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था. वह इस समय तलोजा जेल में बंद है और विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सत्तर वर्षीय कार्यकर्ता गौतम नवलखा को अगस्त 2018 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से तलोजा जेल में बंद है. अक्टूबर 2021 में, उन्हें अंडा सेल (उच्च सुरक्षा बैरक) में स्थानांतरित कर दिया गया था. दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर, हनी बाबू को इस मामले में जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में तलोजा जेल में बंद है. उन्होंने हाल ही में जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है. एनआईए ने बाबू पर भाकपा (माओवादी) नेताओं के निर्देश पर माओवादी गतिविधियों और विचारधारा के प्रचार में सह-साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है. 83 वर्षीय जेसुइट पुजारी स्टेन स्वामी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई. उन्होंने हाईकोर्ट से मेडिकल जमानत मांगी थी. उन्हें एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां 5 जुलाई, 2021 को उनकी मृत्यु हो गई. उन्हें अक्टूबर 2020 में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था और मई 2021 में एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित होने तक तलोजा जेल में रखा गया था. एक गायक और जाति विरोधी कार्यकर्ता सागर गोरखे को एनआईए ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था. वह वर्तमान में तलोजा जेल में बंद है. रमेश गायचोर को एनआईए ने गोरखे के साथ गिरफ्तार किया था और तलोजा जेल में भी बंद है. दोनों पर उस समूह का हिस्सा होने का आरोप है जिसने एल्गार परिषद की बैठक आयोजित की थी जहां भड़काऊ भाषण दिए गए थे. कबीर कला मंच की सदस्य ज्योति जगताप को सितंबर 2020 में नक्सली गतिविधियों और माओवादी विचारधारा के प्रचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह फिलहाल मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद है. PTI-इनपुट ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Elgar Parishad case, NIA, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : August 19, 2022, 16:03 IST