Exclusive: उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने गैर-जमानती वारंट के खिलाफ SC में दी अर्जी कल होगी सुनवाई

चर्चित माखी कांड में साल 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण और रेप का आरोप लगा था. जिस वक्त ये घटना हुई थी, उस वक्त युवती नाबालिग थी. उम्र का सबूत देने के लिए युवती ने स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट कोर्ट में दिखाया था. इसी TC के जरिए उसने साबित किया कि रेप के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी. लेकिन, आरोपी पक्ष के वकील ने टीसी को फर्जी तरह से तैयार करने का कोर्ट में दावा किया था.

Exclusive: उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने गैर-जमानती वारंट के खिलाफ SC में दी अर्जी कल होगी सुनवाई
उन्नाव. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेप केस की पीड़िता ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है. इस मामले पर शीर्ष अदालत शुक्रवार (2 सितंबर) को सुनवाई करेगी. स्कूल की फर्जी टीसी दिखाकर रेप के समय खुद को नाबालिग साबित करने के आरोप में उन्नाव कोर्ट में चल रही सुनवाई में कुलदीप सेंगर के वकील ने मुकदमे में फर्जी दस्तावेज तैयार कर फंसाने का आरोप लगाया है. इसी सिलसिले में कोर्ट ने पहले रेप पीड़िता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. लेकिन, 3 जुलाई को पीड़िता कोर्ट में हाजिर नहीं हुई. जिसके बाद कोर्ट में गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया. अब रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है. पीड़िता ने मामले के ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर कराने की मांग की है. चर्चित माखी कांड में साल 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण और रेप का आरोप लगा था. जिस वक्त ये घटना हुई थी, उस वक्त युवती नाबालिग थी. उम्र का सबूत देने के लिए युवती ने स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट कोर्ट में दिखाया था. इसी TC के जरिए उसने साबित किया कि रेप के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी. लेकिन, आरोपी पक्ष के वकील ने टीसी को फर्जी तरह से तैयार करने का कोर्ट में दावा किया था. शीर्ष अदालत में दायर की गई स्थानांतरण याचिका में आरोप लगाया गया है कि पीड़ित लड़की के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बचाव पक्ष को आगे बढ़ाने के उल्टे मकसद से उन्नाव अदालत में “जवाबी न्यायिक कार्यवाही” शुरू की गई है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Unnao rape caseFIRST PUBLISHED : September 01, 2022, 21:28 IST