पार्थ चटर्जी की मेडिकल रिपोर्ट पर डॉक्टर ने कही ये बात शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट ने हिरासत में भेजा
पार्थ चटर्जी की मेडिकल रिपोर्ट पर डॉक्टर ने कही ये बात शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट ने हिरासत में भेजा
बता दें कि आज सुबह भुवनेश्वर से पार्थ चटर्जी को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया. पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में कोर्ट ने 3 अगस्त तक के हिरासत में भेजा है. ईडी ने अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चटर्जी को 10 दिनों के लिए हिरासत में देने का अनुरोध किया था.
कोलकाता. पश्चिम बंगाल के मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की सेहत को लेकर कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर तुषार कांति पात्रा ने बताया है कि पार्थ चटर्जी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और यह ठीक है. उसकी गहन जांच की गई. हालांकि उन्हें कुछ समस्याएं थीं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी, उनकी बारीकी से निगरानी की जा रही है. बता दें कि आज सुबह भुवनेश्वर से पार्थ चटर्जी को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया. पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में कोर्ट ने 3 अगस्त तक के हिरासत में भेजा है. ईडी ने अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चटर्जी को 10 दिनों के लिए हिरासत में देने का अनुरोध किया था.
मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज करते हुए बैंकशाल कोर्ट में ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश जीबोन कुमार साधू ने मंत्री तथा उनकी करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी को तीन अगस्त तक के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया. अदालत ने रात करीब 11 बजे अपने आदेश में कहा कि 22 जुलाई को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को तीन अगस्त को फिर से अदालत में पेश किया जाए. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चटर्जी (69) को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को ईडी को चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर में ले जाने का निर्देश दिया था. राज्य प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाले के वक्त चटर्जी के पास शिक्षा विभाग का प्रभार था. बाद में उनसे यह विभाग ले लिया गया.
अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से अनियमितताओं की जांच करने को कहा था. ईडी, घोटाले में धन शोधन पहलू की जांच कर रही है. केंद्रीय एजेंसी स्कूल भर्ती घोटाले में कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है. उसने अदालत से मुखर्जी को भी 13 दिनों के लिए हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया था. ईडी ने अपनी दलील में कहा कि चटर्जी बंगाल सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल में बीमारी का बहाना बना कर भर्ती हुए थे और शनिवार को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दो दिनों की रिमांड पर दिये जाने के दौरान केंद्रीय एजेंसी उनसे पूछताछ नहीं कर सकी. न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि दोनों आरोपी के ईडी की हिरासत में रहने के दौरान हर 48 घंटे में उनकी चिकित्सा जांच की जाए. अदालत ने जांच अधिकारी से आरोपियों को प्रताड़ित न किए जाने का भी निर्देश दिया. (इनपुट भाषा से)
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Tags: ED, West bengalFIRST PUBLISHED : July 26, 2022, 08:51 IST