ब्लाउज के चक्कर में नपा दर्जी कोर्ट में पहुंच गया मामला फिर जो हुआ
ब्लाउज के चक्कर में नपा दर्जी कोर्ट में पहुंच गया मामला फिर जो हुआ
महाराष्ट्र के धाराशिव में एक दर्जी को ब्लाउज की सिलाई में ढिलाई करना भारी पड़ गया. महिला की शिकायत पर उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और महिला को 5 रुपये हर्जाना देने का आदेश कोर्ट ने दिया है.
धाराशिव. महाराष्ट्र के धाराशिव में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. इस मामले में एक दर्जी को एडवांस में पैसे लेने के बावजूद समय पर ब्लाउज नहीं सिलना काफी महंगा पड़ गया है. उसको न केवल ब्लाउज फ्रीम में सिलना पड़ेगा बल्कि हजारों रुपये का जुर्माना और हर्जाना भी भरना होगा. धाराशिव उपभोक्ता फोरम एक दर्जी पर समय पर ब्लाउज नहीं सिलने के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इतना ही नहीं, इस दर्जी को संबंधित महिला का ब्लाउज मुफ्त में सिलने को भी कहा गया है.
इस मामले में धाराशिव उपभोक्ता फोरम ने कड़ा फैसला सुनाया है. एडवांस पैसे लेने के बावजूद समय पर ब्लाउज नहीं सिलने पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने धाराशिव की महिला दर्जी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही बचे हुए ब्लाउज को मुफ्त में सिलने की सजा भी दी गई है. बताया गया कि जनवरी 2023 में स्वाति प्रशांत कस्तूरे ने शहर में सिलाई की दुकान चलाने वाली महिला नेहा संत को सिलाई के लिए दो महंगे ब्लाउज दिए थे. इसके लिए कुल 6 हजार 300 रुपये के बिल में से 3 हजार रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया गया था.
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नेहा संत ने समय पर ब्लाउज नहीं सिलवाया. फोन और मैसेज के बाद भी जब ब्लाउज नहीं मिला तो 28 अप्रैल 2023 को कस्तूरे ने एडवोकेट प्रशांत कस्तूरे के जरिये से उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत दर्ज कराई. इस बीच, फोरम द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिए बिना नेहा संत सुनवाई में भी शामिल नहीं हुई. इसके बाद पर 15 जुलाई 2024 को उपभोक्ता फोरम ने एकतरफा आदेश पारित किया और नेहा संत को 10,000 रुपये जुर्माना और स्वाति कस्तूरे को 5,000 रुपये बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया. शिकायत करने वाली महिला का ब्लाउज भी मुफ्त में सिलने को कहा गया है.
Tags: Maharashtra News, Maharashtra news todayFIRST PUBLISHED : August 1, 2024, 10:38 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed