आप बुल्डोजर चलाने की धमकी न दें सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
आप बुल्डोजर चलाने की धमकी न दें सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
Supreme Court Bulldozer Action: देश के कई राज्यों में अपराधियों के खिलाफ बुलडोज एक्शन यानी क्राइम में शामिल आरोपी के घर को बुल्डोजर से ध्वस्त करने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश सामने आया है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी अपराध में कथित तौर पर शामिल होना संपत्तियों या घर को ध्वस्त करने का आधार नहीं है. शीर्ष अदालत ने गुजरात के एक नगर निकाय को आदेश दिया कि वह यथास्थिति बनाए रखे और आपराधिक मामले के आरोपी के घर पर बुल्डोजर चलाने की धमकी न दे. कोर्ट ने कहा कि ऐसे देश में जहां कानून सर्वोच्च है, इस तरह ध्वस्त करने की धमकियां अकल्पनीय हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी कार्रवाइयों से बेखबर नहीं रह सकता, जिन्हें देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है.
Tags: Gujarat news, National News, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 12, 2024, 23:43 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed