योगी आदित्याथा के बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम रोक अब बगैर इजाजत के एक्शन नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, अब राज्य बगैर इजाजत के नहीं ले पाएंगे एक्शन

योगी आदित्याथा के बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम रोक अब बगैर इजाजत के एक्शन नहीं
नई दिल्ली: योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है. अब राज्य बगैर इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे. यह ख़बर बिल्कुल अभी आई है और इसे सबसे पहले आप jharkhabar.comHindi पर पढ़ रहे हैं. जैसे-जैसे जानकारी मिल रही है, हम इसे अपडेट कर रहे हैं. ज्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस के लिए आप इस खबर को रीफ्रेश करते रहें, ताकि सभी अपडेट आपको तुरंत मिल सकें. आप हमारे साथ बने रहिए और पाइए हर सही ख़बर, सबसे पहले सिर्फ Hindi.jharkhabar.com.com पर… Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 14:52 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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