CJI की जगह कैबिनेट मंत्री चुनाव आयुक्त सेलेक्शन पैनल पर सुप्रीम कोर्ट बंटा दो जजों की अलग-अलग राय
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच में मतभेद उभर आया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले पर बंटा हुआ फैसला सुनाया. असल विवाद चयन समिति से CJI को बाहर कर उनकी जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करने को लेकर है. याचिकाओं को बड़ी बेंच में भेजने के मुद्दे पर दोनों जजों की राय जुदा रही.