सेना के जवान अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया नियम सुनाया अहम फैसला

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के कर्मियों को अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर सिविल नौकरी करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी असैन्य पद के लिए आवेदन करने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति और चयन के बाद एनओसी लेना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि ये नियम वायुसेना की अनुशासन व्यवस्था और अभियानगत तैयारी बनाए रखने के लिए जरूरी हैं. इसी आधार पर एयरमैन कॉरपोरल नखत सिंह की याचिका खारिज कर दी गई.

सेना के जवान अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं नौकरी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया नियम सुनाया अहम फैसला