SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का 6/1 से फैसला अब कोटे के अंदर मिलेगा कोटा
SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का 6/1 से फैसला अब कोटे के अंदर मिलेगा कोटा
सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधानिक पीठ ने 6/1 से ये फैसला सुनाया. सीजेआई चंद्रचूड़ सहित 6 जजों ने इस पर समर्थन दिखाया, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी इससे असहमत रहीं.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब-केटेगरी बनाई जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधानिक पीठ ने 6/1 से ये फैसला सुनाया. सीजेआई चंद्रचूड़ सहित 6 जजों ने इस पर समर्थन दिखाया, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी इससे असहमत रहीं.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 2004 में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है. 2004 में दिए उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसी/एसटी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती.
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Tags: SC Reservation, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 1, 2024, 10:50 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed