फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा अब नहीं बना तो नपेगी नगरपालिका
फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा अब नहीं बना तो नपेगी नगरपालिका
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है. अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत मिलने वाली आवागमन की स्वतंत्रता में पैदल चलने का अधिकार भी शामिल है. कोर्ट ने कहा कि नगर निगम, नगरपालिका और विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथ उपलब्ध कराएं. यदि ऐसा नहीं किया जाता तो नागरिक संवैधानिक और कानूनी उपायों के जरिए मुआवजा मांग सकते हैं. अदालत ने केंद्र सरकार से पैदल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अलग कानूनी ढांचा तैयार करने पर भी विचार करने को कहा है.