बुलडोजर की करवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

बुलडोजर की करवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली. उत्तरप्रदेश में बुल्डोजर पर रोक लगाने की मांग वाली जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के कानून और नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने का जवाब राज्य सरकार ने दिया है. बुल्डोजर की करवाई पर कोई रोक नहीं होगी. जमीयत की बुल्डोजर की करवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. वहीं 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दी है. बता दें कि वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कानपुर व  प्रयागराज प्रसाशन की तरफ से पेश हुए है. वहीं सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखा. वहीं वकील दवे ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि न्यूज पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक असम में हत्या के आरोपी का घर गिराया गया. ये रुकना चाहिए. इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई क्या 8 अगस्त को की जाए? दवे ने आरोप लगाया कि पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई जा रही है. एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. सॉलिस्टर जनरल ने आपत्ति जाहिर कर कहा कि सभी भारतीय समुदाय हैं. आप इस तरह के बहस नहीं कर सकते. यह ख़बर बिल्कुल अभी आई है और इसे सबसे पहले आप up24x7news.comHindi पर पढ़ रहे हैं. जैसे-जैसे जानकारी मिल रही है, हम इसे अपडेट कर रहे हैं. ज्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस के लिए आप इस खबर को रीफ्रेश करते रहें, ताकि सभी अपडेट आपको तुरंत मिल सकें. आप हमारे साथ बने रहिए और पाइए हर सही ख़बर, सबसे पहले सिर्फ Hindi.up24x7news.com.com पर… ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | FIRST PUBLISHED : July 13, 2022, 12:29 IST