आसाराम को राहत या नही…डल्‍लेवाल अनशन का क्‍या होगा SC में 4 मामलों में सुनवाई

Supreme Court Live: सुप्रीम कोर्ट में आज आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई होगी. इसके अलावा किसान आंदोलन का मसला भी देश की सर्वोच्‍च अदालत में चर्चा का विषय बना रहा. उधर, झारखंड कथित खनन घोटाला और यूपी कांग्रेस चीफ की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी.

आसाराम को राहत या नही…डल्‍लेवाल अनशन का क्‍या होगा SC में 4 मामलों में सुनवाई
Supreme Court Live: आज सुप्रीम कोर्ट में एक्‍शन का दिन है. देश की सर्वोच्‍च अदालत में आज ना सिर्फ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हेल्‍थ को लेकर अवमानना याचिका पर सुनवाई होगी बल्कि आसाराम का मसला भी कोर्ट में छाया रहेगा. आसाराम ने आजीवन कारावस की सजा को निलंबित करने के लिए याचिका लगाई है. इसी तर्ज पर एक मामला झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा भी है. झारखंड खनन लीज आवंटन करने और शेल कंपनियों मामले में शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. इस मामले में सीबीआई-ईडी की जांच कराने को लेकर याचिका लगाई गई है. किसान आंदोलन की बात की जाए तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल का जीवन बचाने के लिए पंजाब सरकार को उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में शिफ्ट किए जाने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के आईजी से कहा था कि मीडिया द्वारा जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. हमारा निर्देश यह नहीं था कि वह अपना अनशन तोड़ दें. डल्‍लेवाल के समर्थन में कुछ दिनों पहले किसानों ने पंजाब बंद का भी ऐलान किया था. उधर, आसाराम की बात की जाए तो वो इस वक्‍त आजीवन कारावस की सजा काट रहे हैं. 2013 के दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की निचली अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि वह केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट से पहले आसाराम बापू ने गुजरात हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी. मगर सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को 29 अगस्त को ही खारिज कर दिया गया था. सजा को निलंबित करने और जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि राहत का कोई मामला नहीं बनता है. झारखंड की बात की जाए तो यहां खनन लीज आवंटन करने और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. आरोप है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन लीज आवंटन करने और शेल कंपनियों में उनके करीबियों के निवेश में मदद की. इस मामले में सीबीआइ और ईडी से जांच कराए जाने को लेकर प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. लेकिन सरकार और हेमंत सोरेन की ओर से उक्त याचिका को चुनौती देते हुए कहा था कि ऐसी याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.  गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. अजय राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के गत 25 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार करते हुए अजय राय की याचिका खारिज कर दी थी. मामले में प्राथमिकी 26 मार्च 2010 को भानु प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने वाराणसी के चेतगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. Tags: Asaram news, Kisan Andolan, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : January 6, 2025, 09:08 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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