नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति करने से राज्य सरकार को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एमके स्टालिन गवर्नमेंट को सोमवार को नोटिस जारी किया. साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में अर्चकों की नियुक्ति पर रोक लगाने के फैसले पर भी तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है.
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Tags: Supreme Court, Tamil nadu, Tamil Nadu newsFIRST PUBLISHED : August 29, 2022, 11:49 IST