प्रेम संबंध तोड़ना रेप नहीं- वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देने के आरोपी को दी अग्रिम जमानत

आरोपी मुकेश सिंह के मुताबिक वह महिला से पहली बार करीब 10 साल पहले मिला था, जब वे काम के सिलसिले में एक-दूसरे के संपर्क में आए थे. इसके बाद मुकेश के माता-पिता ने 6 अगस्त, 2021 को उसकी शादी तय की थी. जब शिकायतकर्ता महिला को इस बारे में पता चला तो उसने कथित तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उससे शादी करने के लिए कहा और धमकी दी कि वह उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाएगी.

प्रेम संबंध तोड़ना रेप नहीं- वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देने के आरोपी को दी अग्रिम जमानत
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी है. इस मामले में आरोपी की ओर से पेश वकील नमित सक्सेना ने दलील दी कि अगर पुरुष साथी प्रेम संबंध खत्म करने का विकल्प चुनता है तो रिश्ते में जोड़े के बीच बना शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने एफआईआर में गवाह द्वारा किए गए दावों पर गौर किया. बेंच ने कहा, ‘विचार करने पर हम अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत की राहत इस निर्देश के साथ देने के इच्छुक हैं कि अपीलकर्ता को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में निचली अदालत द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा.’ बेंच ने कहा, ‘इसके अलावा, अपीलकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 (2) के आदेश का पालन करेगा.’ शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा. पीठ ने कहा कि जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले का फैसला इस आदेश से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार किया जाएगा. आपके शहर से (जयपुर) राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब जयपुर जयपुर अजमेर उदयपुर कोटा अलवर चित्तौड़गढ़ चूरू जैसलमेर जोधपुर झालावाड़ झुंझुनूं टोंक डूंगरपुर दौसा धौलपुर नागौर पाली पुष्कर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बाड़मेर बारां बीकानेर भरतपुर भीलवाड़ा राजसमन्द‍ सवाई माधोपुर सीकर हनुमानगढ़ सिरोही बूंदी करौली जालोर श्रीगंगानगर भीलवाड़ा में लगेगा बहरे व सुनने में अक्षम बच्चों के उपचार का​ शिविर, 8 लाख रुपये तक का इलाज होगा फ्री राजस्थान: बदमाशों ने DSP पर दागी गोलियां, पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर दबोचा, गनीमत रही कि... Rajasthan Super 100 | Top News Headlines | Aaj Ki Taaza Khabrein | Top Hindi News | Rajasthan News शिक्षित बेरोजगारों के काम की खबर, दौसा में 8 दिसंबर को नौकरी के लिए होंगे डायरेक्ट इंटरव्यू करौली में है उत्तर भारत का एकमात्र पिता पुत्र का मंदिर, जानें क्या है मान्यता?  निवेशकों से धोखाधड़ी: खेतेश्वर अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी पर ED ने कसा शिकंजा, पढ़ें अपडेट Raju Thehth Murder Update | 2 महीने से बदमाश कर रहे थे रेकी, गैंगस्टर पर 50 से 60 राउंड चलाई गोलियां कार्तिक भील हत्याकांड: राजस्थान में आक्रोशित हुआ दलित समाज, प्रशासन ने फिर बंद कराया Internet Big Breaking News | देखिए अब तक की बड़ी खबरें | News 18 Update | Top Headlines | up24x7news.com Rajasthan Govt Jobs Alert : 40 साल आयु तक के लिए 3000 से ज्यादा नौकरियां, ANM सहित इन पदों पर होगी भर्ती, नोटिफिकेशन जारी कल राजस्थान में प्रवेश करेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, क्या गहलोत-पायलट की लड़ाई का दिखेगा असर राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब जयपुर जयपुर अजमेर उदयपुर कोटा अलवर चित्तौड़गढ़ चूरू जैसलमेर जोधपुर झालावाड़ झुंझुनूं टोंक डूंगरपुर दौसा धौलपुर नागौर पाली पुष्कर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बाड़मेर बारां बीकानेर भरतपुर भीलवाड़ा राजसमन्द‍ सवाई माधोपुर सीकर हनुमानगढ़ सिरोही बूंदी करौली जालोर श्रीगंगानगर ये भी पढ़ें- शादी का झांसा देकर 2 बच्चों की मां के साथ पुलिस कांस्टेबल ने बनाया शारीरिक संबंध शीर्ष अदालत जयपुर में तकनीशियन ग्रेड एक के पद पर कार्यरत मुकेश कुमार सिंह द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी. उसने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी. अपील के अनुसार, मुकेश सिंह महिला से पहली बार करीब 10 साल पहले मिला था, जब वे काम के सिलसिले में एक-दूसरे के संपर्क में आए थे. अपील में कहा गया है कि समय के साथ, सिंह और शिकायतकर्ता मैसेज और कॉल के माध्यम से संपर्क में रहे और नियमित रूप से मिलते भी थे. ये भी पढ़ें- शादी का झांसा देकर नाबालिग से लगातार रेप, बेसुध हुई तो घर से निकालकर सड़क पर फेंका अपील में कहा गया है 6 अगस्त, 2021 को सिंह की शादी उसके माता-पिता ने तय की थी. जब शिकायतकर्ता महिला को इस बारे में पता चला तो उसने कथित तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उससे शादी करने के लिए कहा और धमकी दी कि वह उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाएगी. शिकायतकर्ता ने बाद में जयपुर में अक्टूबर में मुकेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया. अपील में कहा गया, ‘प्राथमिकी में स्वीकार किया गया कि उनके बीच प्रेम संबंध थे और केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने की नीयत से यह दर्ज करवाया गया, क्योंकि उसने शिकायतकर्ता के साथ शादी नहीं की.’ ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Rape Case, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : December 03, 2022, 19:56 IST