पिता की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाली मां तय कर सकती है बच्चे का सरनेम: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: पति की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाली महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अधिकार दिया है. अपने फैसले में उच्चम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है और वो दूसरी शादी कर लेती है तो अपने पहले पति से हुए बच्चे को वो अपने दूसरे पति का नाम दे सकती है.

पिता की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाली मां तय कर सकती है बच्चे का सरनेम: सुप्रीम कोर्ट
हाइलाइट्समहिलाएं पहले पति से हुए बच्चे को वो अपने दूसरे पति का नाम दे सकती है- SC आंध्र प्रदेश से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला 'मां का अधिकार होगा की वो अपने बच्चे को अपने दूसरे पति का उपनाम दे' नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमे कहा गया है की अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है और वो दूसरी शादी कर लेती है तो अपने पहले पति से हुए बच्चे को वो अपने दूसरे पति का नाम दे सकती है. दरअसल ये मामला आंध्र प्रदेश का है. यहां एक महिला के पति की मौत हो जाती है. उस वक्त उनका बच्चा सिर्फ ढाई महीने का था. बाद में उस महिला ने एयर फोर्स के एक अधिकारी से शादी कर ली. अब सवाल ये था की पहले पति से हुए बच्चे का क्या होगा. महिला के पहले पति के घरवाले बच्चे को अपने पास रखना चाहते थे. साथ ही उस बच्चे को अपने स्वर्गीय बेटे का उपनाम देना चाहते थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है की बच्चे के दादा दादी से ज्यादा उसका ख्याल उसकी अपनी मां रख सकती है. इसलिए बच्चा अपनी मां और उसके दूसरे पति के साथ रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे बढ़ कर ये भी कहा की बच्चे को उसकी मां के दूसरे पति का उपनाम दिया जा सकता है. ये मां का अधिकार होगा की वो अपने बच्चे को अपने दूसरे पति का उपनाम दे. इससे बच्चे और उसके दूसरे पिता के बीच में बेहतर रिश्ते बनेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मां का दूसरा पति बच्चे को गोद भी ले सकता है. इससे वो बच्चे के अभिभावक का दर्जा हासिल कर पायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की बच्चे के सभी दस्तावेज में उसके दूसरे पिता का ही नाम होना चाहिए. दस्तावेज में पहले पिता का नाम होने से बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ेगा. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Supreme court of india, Women rightsFIRST PUBLISHED : July 28, 2022, 21:47 IST