बिना चुनाव जीते मंत्री कैसे रह सकते हैं दीपक प्रकाश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई CJI सूर्यकांत ने मांगा जवाब

Deepak Prakash Case: बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश के मामले ने संविधान के अनुच्छेद 164(4) की नई व्याख्या का सवाल खड़ा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि कोई मंत्री छह महीने से अधिक समय तक निर्वाचित हुए बिना पद पर कैसे बना रह सकता है. दीपक प्रकाश दो अलग-अलग कार्यकाल में मंत्री रहे, लेकिन अब तक विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बने. कोर्ट अब तय करेगी कि छह महीने की संवैधानिक छूट दोबारा मिल सकती है या नहीं. इस फैसले का असर भविष्य में बिना चुनाव जीते मंत्री बनने वाले सभी मामलों पर पड़ सकता है.

बिना चुनाव जीते मंत्री कैसे रह सकते हैं दीपक प्रकाश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई CJI सूर्यकांत ने मांगा जवाब