सांसद संजय सिंह सपा नेता अनूप संडा को राहत नहीं कोर्ट में करना पड़ेगा सरेंडर

Sultanpur News : एमपी-एमएलए की स्‍पेशल कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह, पूर्व एमएलए और प्रवक्‍ता अनूप संडा समेत 6 लोगों को राहत नहीं दी है. कोर्ट ने सभी दोषी को तीन-तीन माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी. अब उन्‍हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा. आइए जानते हैं पूरा मामला.

सांसद संजय सिंह सपा नेता अनूप संडा को राहत नहीं कोर्ट में करना पड़ेगा सरेंडर
सुल्तानपुर. राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा सहित 6 लोगों को एम-एमएलए कोर्ट से हुई सजा के बावजूद सरेंडर नहीं करने पर जारी किए गए गैर जमानती वारंट मामले में राहत नहीं मिली है; अब उन्‍हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा. आदेश में कहा गया है कि सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग होने को आधार बनाकर कार्यवाही रोकने के लिए अर्जी दी गई थी. इस मामले में अगली तारीख 28 अगस्त दी गई है. जानकारी में बताया गया है कि इसमें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह समेत अन्य ने भी पूर्व में अर्जी दी थी. स्पेशल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट जज एकता वर्मा की अदालत से सभी दोषी की अपील खारिज होने के बाद सम्बंधित कोर्ट में बीते 9 अगस्त को ही समर्पण करना था. फिलहाल अभी तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया, लगातार मौका पर मौका मांगा जा रहा है. कोई न कोई कार्यवाही का बहाना लेकर कोर्ट में सरेंडर कर सभी दोषी जेल जाने से बच रहे हैं. 23 साल पुराना मामला, सड़क जाम करने पर दर्ज हुआ था केस एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दोषी ठहराया था. कोर्ट ने सभी दोषी को तीन-तीन माह के कारावास एवं डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी. दरअसल करीब 23 वर्ष पूर्व बिजली-पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में सड़क पर जाम लगाने, धरना प्रदर्शन करने पर केस दर्ज हुआ था. Tags: AAP leader Sanjay Singh, MP MLA Court, Samajwadi party, Sultanpur news, UP news, Up news today, Up news today hindiFIRST PUBLISHED : August 20, 2024, 18:41 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed