दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल-रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने के फैसले पर लगी रोक हटाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल-रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने के फैसले पर लगी रोक हटाई
दरअसल, 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने गाइडलाइन जारी की थी., इसके मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं. लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वे स्वइच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं.
दिल्ली. दिल्ली हाईकार्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक को हटा दिया है. 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने नई गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी. इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाई कार्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने NRAI और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CCPA के 4 जुलाई के दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है. उन्होंने इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन
दरअसल, 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने गाइडलाइन जारी की थी., इसके मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं. लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वे स्वइच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं. इसके बाद NRAI और अन्य की ओर से वकील नीना गुप्ता और अनन्या मारवाह ने याचिका दायर की थी.
इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा होटल और रेस्टोरेंट द्वारा वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर रोक के संबंध में ‘अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन’ के लिए जारी गाइडलाइन को रद्द करने की मांग थी. इस मुद्दे पर काफी ज्यादा प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी.
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FIRST PUBLISHED : July 20, 2022, 13:10 IST