श्रीनगर: कोर्ट ने जेकेसीए घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला को भेजा समन 27 अगस्त को होना पडे़गा पेश
श्रीनगर: कोर्ट ने जेकेसीए घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला को भेजा समन 27 अगस्त को होना पडे़गा पेश
अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा ईडी द्वारा की जा रही जांच 2004 और 2009 के बीच कथित वित्तीय हेराफेरी के बारे में है. ईडी पहले ही 21 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है.
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में यहां की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला को तलब किया.
श्रीनगर के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने जेकेसीए धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दायर एक शिकायत पर अब्दुल्ला को 27 अगस्त के लिए समन जारी किया. ईडी ने यहां 31 मई को अब्दुल्ला से तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.
अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा ईडी द्वारा की जा रही जांच 2004 और 2009 के बीच कथित वित्तीय हेराफेरी के बारे में है. ईडी पहले ही 21 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है. इसमें अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी शामिल है.
ईडी ने दावा किया कि उसकी अब तक की जांच से ‘‘पता चला है कि अहसान अहमद मिर्जा ने जेकेसीए के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर 51.90 करोड़ रुपये के जेकेसीए कोष का दुरुपयोग किया था और अपनी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक देनदारियों को निपटाने के लिए अपराध की आय का इस्तेमाल किया था.’’
ईडी ने श्रीनगर के राममुंशी बाग थाना में दर्ज एक मामले के आधार पर जेकेसीए पदाधिकारियों के खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू की.
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Tags: Farooq Abdullah, Jammu kashmir, SrinagarFIRST PUBLISHED : July 23, 2022, 21:32 IST