ट्रेन में धूम्रपान मना होता है क्या गेट पर या बॉथरूम में पी सकते हैं
ट्रेन में धूम्रपान मना होता है क्या गेट पर या बॉथरूम में पी सकते हैं
भारतीय रेलवे ट्रेनों में लगातार जांच अभियान चला रही है. इसके तहत धूम्रपान, अनियमित तौर पर यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने हुए यात्रियों को पकड़ा जा रहा है और नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है.
नई दिल्ली. ट्रेन में सफर के दौरान अकसर देखा जाता है कि बीड़ी-सिगरेट पीने वाले यात्री बार-बार सीट से उठकर जाते हैं और गेट के पास खड़े होकर या बाथरूम में जाकर पीते हैं और लौटकर सीट पर बैठ जाते हैं. इससे आसपास यात्रियों को परेशानी नहीं होती है, लेकिन क्या गेट पर खड़े होकर या बॉथरूम में जाकर पीने की अनुमति होती है. क्या टीटी ऐसे यात्री पर पेनाल्टी लगा सकता है. इस संबंध में क्या कहता है रेलवे का नियम?
भारतीय रेलवे ट्रेनों में लगातार जांच अभियान चला रही है. इसके तहत धूम्रपान, अनियमित तौर पर यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने हुए यात्रियों को पकड़ा जा रहा है और नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है. रेलवे के अनुसार ट्रेनों में तमाम यात्री सीट या बर्थ में धूम्रपान न करके बाथरूम में जाकर या गेट पर खड़े होकर करते हैं और रेलवे ऐसे लोगों को पकड़कर जुर्माना लगाता है.
इस संबंध में रेलवे बोर्ड के इनफॉरमेशन एंड पब्लिसिटी निदेशक शिवाजी मारुति सुतार के अनुसार रेलवे के नियम के अनुसार ट्रेन में धूम्रपान करना दंडनीय है. आप चाहें सीट या बर्थ पर बैठकर पिएं, गेट अथवा बाथरूम पर जाकर पिएं. ट्रेन और स्टेशन पर कहीं भी धूम्रपान करना दंडनीय है. ऐसे यात्रियों से जुर्माना वसूला जाता है.
सफर के दौरान कुछ यात्री ट्रेन रुकने पर स्टेशन में उतरकर धूम्रपान कर लेते हैं. ऐसा करना दंडीनय है. टीटी या रेलवे की जांच टीम ऐसे यात्रियों जुर्माना लगा सकती है.
केवल उत्तर मध्म रेलवे पिछले एक माह में 53 हजार यात्रियों पर कार्रवाई की गयी. इन यात्रियों से 3.52 करोड़ रुपये वसूले गए. इन यात्रियों में काफी संख्या में धूम्रपान करने वाले यात्री भी शामिल हैं.
Tags: Indian railway, Indian RailwaysFIRST PUBLISHED : May 13, 2024, 10:42 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed