अपने मोबाइल फोन से की छेड़छाड़ तो 3 साल की जेल ऊपर से 50 लाख रुपये जुर्माना

Telecom Guideline : दूरसंचार विभाग ने अपनी हालिया एडवाइजरी में कहा है कि मोबाइल के आईएमईआई नंबर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ गैर जमानती अपराध माना जाएगा. इसमें 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

अपने मोबाइल फोन से की छेड़छाड़ तो 3 साल की जेल ऊपर से 50 लाख रुपये जुर्माना