इनकम टैक्‍स पर बड़ी खबर! अब मिलेगी सीधे 5 लाख की छूट कितना पैसा बचेगा

Income Tax Update : जुलाई में पेश होने बजट में सरकार करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती है. मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर नई रिजीम में मिलने वाले सीधे टैक्‍स छूट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. पहले से 2.5 लाख से 3 लाख किया गया और अब 5 लाख करने की तैयारी है.

इनकम टैक्‍स पर बड़ी खबर! अब मिलेगी सीधे 5 लाख की छूट कितना पैसा बचेगा
हाइलाइट्स नए रिजीम में सरकार सीधे 5 लाख की टैक्‍स छूट दे सकती है. अभी नए रिजीम में करदाताओं को सीधे 3 लाख की छूट मिलती है. इसका फायदा सालाना 7.5 लाख से ज्‍यादा की आमदनी वालों को होगा. नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स को लेकर सरकार बजट में बड़ा फैसला कर सकती है. माना जा रहा है कि सरकार सीधे 5 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट दे सकती है. इसका फायदा 7.5 लाख से ज्‍यादा की सैलरी वालों को होगा. इनकम टैक्‍स में यह कटौती मिडिल क्‍लास के हाथ में ज्‍यादा पैसे भेजने और देश में खपत को बढ़ाने के लिए की जा सकती है. भारत की विकास दर से उत्‍साहित सरकार इस रफ्तार को बरकरार रखना चाहती है. लिहाजा इनकम टैक्‍स में कटौती करके वह मिडिल क्‍लास के हाथ में ज्‍यादा पैसे भेजकर खपत बढ़ाने पर जोर दे रही है. मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इनकम टैक्‍स में यह छूट नया रिजीम अपनाने वाले करदाताओं को मिलेगी. अभी इस रिजीम में टैक्‍स छूट की सीमा 3 लाख रुपये है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना है. जुलाई के तीसरे सप्‍ताह में पेश होने वाले आम बजट में सरकार इस छूट की घोषणा कर सकती है. नई टैक्‍स छूट लागू होने के बाद 7.5 लाख रुपये से ज्‍यादा की सैलरी पाने वालों के हजारों रुपये बचेंगे. हालांकि, अन्‍य सभी टैक्‍स दरें पहले की तरह ही बनी रहेंगी और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. ये भी पढ़ें – कमाई के किंग निकले कोहली, बने 2023 के सबसे महंगे सेलिब्रिटी, 10वें से सीधे दूसरे पायदान पर पहुंचे शाहरुख अभी क्‍या है व्‍यवस्‍था नया टैक्‍स रिजीम अपनाने वालों को अभी 3 लाख रुपये तक सीधी टैक्‍स छूट मिलती है. इसके बाद 7 लाख रुपये तक की कमाई पर लगने वाला टैक्‍स रिबेट हो जाता है. ऊपर से 50 हजार रुपये स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तौर पर भी टैक्‍स छूट मिल जाती है. इसका मतलब हुआ कि 7.5 लाख रुपये तक कमाने वाले को नए रिजीम में कोई टैक्‍स नहीं भरना पड़ता है. लेकिन, जैसे ही आमदनी 7.5 लाख रुपये से ऊपर जाती है तो टैक्‍स की गणना सीधे 3 लाख रुपये से होती है. नई व्‍यवस्‍था से क्‍या फायदा होगा सरकार अगर बजट में 5 लाख रुपये तक सीधी टैक्‍स छूट देती है तो 7.5 लाख रुपये से ऊपर की कमाई पर टैक्‍स की गणना 5 लाख रुपये के बाद होगी. विश्‍लेषकों के अनुसार, यह व्‍यवस्‍था लागू होती है तो 7.6 लाख से 50 लाख रुपये तक कमाई करने वालों के 10,400 रुपये बचेंगे, जिसमें 4 फीसदी हेल्‍थ एंड एजुकेशन सेस भी शामिल होगा. 50 लाख से ज्‍यादा कमाई पर कितनी बचत 5 लाख तक सीधी टैक्‍स छूट मिलती है तो 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों को 11,440 रुपये का फायदा होगा, जिसमें सेस और 10 फीसदी सरचार्ज शामिल है. इसी तरह, 1 से 2 करोड़ तक सालाना आमदनी वाले करदाताओं के 11,960 रुपये बचेंगे, जिसमें सेस के साथ 15 फीसदी सरचार्ज भी शामिल है. जिनकी कमाई 2 करोड़ से ज्‍यादा है, उन्‍हें भी 13 हजार रुपये टैक्‍स बचाने का मौका मिलेगा. क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट ईवाई इंडिया के टैक्‍स पार्टनर सोनू अय्यर का कहना है कि 5 लाख तक सीधी टैक्‍स छूट देना सरकार का बड़ा दांव साबित हो सकता है. यह कम से कम 10 हजार रुपये की टैक्‍स बचत कराएगा. जिनकी सैलरी 7.5 लाख रुपये से ज्‍यादा है, उन्‍हें तो इसका फायदा जरूर मिलेगा. इससे लोगों के हाथ में ज्‍यादा पैसे आएंगे और खपत बढ़ने से अर्थव्‍यवस्‍था को गति भी मिलेगी. ग्रैंड थ्रॉन्‍टन भारत के पार्टनर अखिल चंदना का कहना है कि अभी नए रिजीम में इनकम टैक्‍स की धारा 87ए के तहत रिबेट लेने वाले करदाताओं को 5 लाख तक सीधी टैक्‍स छूट से बड़ा फायदा मिलेगा. Tags: Budget session, Business news, Income tax, Income tax exemption, Income tax latest newsFIRST PUBLISHED : June 19, 2024, 11:43 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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