रूबैया सईद अपहरण केस: कोर्ट में वर्चुअली पेश हुआ यासीन मलिक 24 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

Jammu Kashmir News: पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद (Mohammad Sayeed) की बेटी रूबिया सईद (Rubaiya Saeed kidnapping case) के अपहरण मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की जम्मू की कोर्ट में वर्चुअली पेश हुआ. अब मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.

रूबैया सईद अपहरण केस: कोर्ट में वर्चुअली पेश हुआ यासीन मलिक 24 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
जम्मू. जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) प्रमुख यासीन मलिक साल 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबैया सईद के अपहरण के मामले में ऑनलाइन माध्यम से विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए. मुख्य अभियोजक मोनिका कोहली ने संवाददाताओं को बताया कि मलिक को पेशी वारंट के आधार पर अदालत में पेश किया गया. वह ऑनलाइन माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुआ. उन्होंने बताया कि आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मलिक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं किया जा सका क्योंकि गृह मंत्रालय ने उसकी आवाजाही पर रोक लगाई है. कोहली ने बताया कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवदेन देने और अदालत द्वारा मंजूर किए जाने के बाद रूबैया सुनवाई के लिए पेश नहीं हुईं. 15 जुलाई को हुई थी मामले की सुनवाई मुख्य अभियोजक मोनिका कोहली ने बताया कि मामले में पिछली सुनवाई 15 जुलाई को हुई थी और रूबैया ने मलिक सहित पांच आरोपियों की पहचान की थी, इसलिए दोबारा आरोपियों की फिर से पहचान करने का सवाल ही नहीं था. मलिक ने गुरुवार को एक बार फिर गवाह से पूछताछ के दौरान उसे व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश करने पर जोर दिया. गौरतलब है कि रूबैया का 8 दिसंबर 1989 को अपहरण किया गया था और केंद्र की तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा पांच आतंकवादियों को छोड़े जाने के एवज में उन्हें पांच दिन बाद रिहा किया गया. तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थन दे रही थी. ये भी पढ़ें: तमिलनाडु में एक शख्स की हत्या पर #ArrestKohli क्यों हो रहा है ट्रेंड? जानें पूरी बात इस समय रूबैया तमिलनाडु में रह रही हैं और साल 1990 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. केंद्रीय एजेंसी ने रूबैया को अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह बनाया है. मलिक को साल 2017 में आतंकवाद के वित्तपोषण मामले पंजीकृत मुकदमे में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अदालत ने मई में सजा सुनाई थी. मलिक को साल 2019 के शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था. मलिक ने अपहरण के मामले की सुनवाई के दौरान जम्मू की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेशी की अर्जी केंद्र को दी थी और उस पर कथित जवाब नहीं देने पर 22 जुलाई से 10 दिनों का अनशन किया था. रूबैया अपहरण मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 24 नवंबर की तारीख तय की है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Jammu kashmirFIRST PUBLISHED : October 20, 2022, 16:58 IST