पैसे का क्या होगा डॉक्टर के पिता का छलका दर्द बोले- मुआवजा नहींं न्याय दो

RG Kar Hospital Doctor Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या पर पीड़ित पिता का दर्द छलका है. ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने कहा कि मुझे मुआवजा नहीं, केवल न्याय चाहिए.

पैसे का क्या होगा डॉक्टर के पिता का छलका दर्द बोले- मुआवजा नहींं न्याय दो
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को खूब सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि जब पुलिस खुद को नहीं बचा पा रही है तो डॉक्टर कैसे सेफ रहेंगे. साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि ट्रेनी महिला डॉक्टर की तस्वीरें शेयर नहीं की जा सकती हैं. इस बीच पीड़िता के पिता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है. उन्होंने केवल न्याय की मांग की है. बता दें कि 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की रेप-मर्डर पर पूरे देश में बवाल जारी है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, मृतक डॉक्टर के पिता ने कहा, ‘हमें मुआवजा नहीं चाहिए. हम पैसे क्यों लें? हमने मुआवजा ठुकरा दिया है और आगे भी हम मुआवजा नहीं लेंगे. अगर मैं अपनी बेटी की मौत के लिए पैसे स्वीकार करता हूं तो इससे उसे ठेस पहुंचेगी. हमें न्याय चाहिए.’ बता दें कि गुरुवार को सीबीआई ने माता-पिता के बयान दर्ज किए और पीड़िता की एक हैंड डायरी भी अपने साथ ले गए. बता दें कि बीते शुक्रवार को आर जी कार अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि हत्या से पहले उसका रेप हुआ था. RG Kar Hospital murder case: ममता बनर्जी आखिर सड़क पर आज क्यों उतर रहीं, सरकार उन्हीं की, फिर उनकी मांग क्या है? इससे पहले शुक्रवार को आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईमेल का संज्ञान लिया और कहा कि आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई भीड़ की हिंसा पश्चिम बंगाल में सरकारी तंत्र की पूरी तरह से विफलता है. अदालत ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन को इस घटना पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि पुलिस को 7,000 लोगों के अस्पताल में इकट्ठा होने की जानकारी नहीं थी. दरअसल, ममता सरकार के वकील ने अदालत को बताया था कि गुरुवार तड़के इतनी बड़ी संख्या में भीड़ अस्पताल में जमा हो गई थी. हाईकोर्ट ने पुलिस और अस्पताल के प्रशासक को दो अलग-अलग हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया. इसमें सारी बातें और जुड़े हुए सभी मामलों का सच अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त को बताना होगा. जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की भी मौजूदगी वाली पीठ ने कहा कि पुलिस को घटनाओं के पूरे क्रम को रिकॉर्ड में रखना चाहिए, जिसके कारण अस्पताल में तोड़फोड़ हुई. अदालत ने सीबीआई की जांच टीम को भी 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या मामले में अपनी जांच की प्रगति के बारे में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. इस घटना के बाद राज्य के सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया था. Tags: Doctors strike, Kolkata News, Kolkata Police, Mamata banerjee, West bengalFIRST PUBLISHED : August 16, 2024, 13:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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