बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही है पैसा यह है पात्रता की शर्त करें आवेदन

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मो. जीशान मलिक ने बताया कि शादी अनुदान पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर आधार प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ईकेवाईसी) के माध्यम से आवेदक को अपना तथा अपनी पुत्री का आवेदन  दर्ज करना होगा.

बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही है पैसा यह है पात्रता की शर्त करें आवेदन
अंजू प्रजापति/रामपुरः पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है. जिसके तहत अधिसूचित पिछड़ी जाति से सम्बन्धित आवेदक अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान का लाभ उठा सकते हैं. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मो. जीशान मलिक ने बताया कि शादी अनुदान पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर आधार प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ईकेवाईसी) के माध्यम से आवेदक को अपना तथा अपनी पुत्री का आवेदन  दर्ज करना होगा. उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन किया जा सकता है. यह है पात्रता शर्त उन्होंने बताया कि शादी अनुदान के लिए पात्रता में आवेदक द्वारा अपनी पुत्री की शादी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के मध्य हुई हो. आवेदक की वार्षिक आय (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र) रूपये एक लाख से अधिक न हो. शादी की तिथि के दिन पुत्री की आयु आधार कार्ड के अनुसार 18 वर्ष से कम न हो. शादी की तिथि को वर की आयु आधार कार्ड के अनुसार 21 वर्ष से कम न हो. आवेदक को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत एवं श्रम विभाग द्वारा शादी अनुदान का लाभ प्राप्त न हुआ हो. आवेदक यदि विधवा/विकलांग है, तो उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है. Tags: Hindi news, Local18, UP newsFIRST PUBLISHED : June 14, 2024, 16:05 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed