यूपी की महिलाओं को सरकार दे रही 12000 हजार रुपये ऐसे उठाएं योजना का लाभ
यूपी की महिलाओं को सरकार दे रही 12000 हजार रुपये ऐसे उठाएं योजना का लाभ
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मोहम्मद जीशान मलिक ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहले निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते थे
रामपुर: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिले में निराश्रित महिला पेंशन योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत विधवा महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे विधवा महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मोहम्मद जीशान मलिक ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहले निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रुपये होनी चाहिए.
पात्रता: वह महिला, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो और जो किसी अन्य योजना के तहत पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो, इस योजना के लिए पात्र होती है.
आयु सीमा: पति की मृत्यु के बाद महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं और अब तक आवेदन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें.
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
परिवार रजिस्टर नकल
आयु प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
इस योजना के तहत महिलाएं हर साल 12,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलती है.
Tags: Local18, UP newsFIRST PUBLISHED : August 30, 2024, 11:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed