Hate Speech Case: सपा नेता आजम खान को 3 साल की सजा अब विधायकी भी जाएगी
Hate Speech Case: सपा नेता आजम खान को 3 साल की सजा अब विधायकी भी जाएगी
रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा (samajwadi party) के विधायक आजम खान (Azam Khan) को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ अब आजम खान को अपनी विधायकी से भी हाथ धोना पड़ेगा.
नई दिल्ली. रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा (samajwadi party) के विधायक आजम खान (Azam Khan) को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ अब आजम खान को अपनी विधायकी से भी हाथ धोना पड़ेगा. दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था.
कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया है. 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद आजम खान के सियासी करियर पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं. सजा सुनाये जाने के बाद आजम खान अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी. जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक यदि किसी विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है. इससे पहले अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से भाजपा के विधायक खब्बू तिवारी को अपनी विधायकी गवानी पड़ी थी क्योंकि उन्हें कोर्ट ने दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी.
पीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन डीएम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था
अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ पीएम नरेन्द्र मोदी पर बल्कि रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है. सजा सुनाए जाने के बाद अब आजम खान के पास वोटिंग का भी अधिकार नहीं होगा. हालांकि आजम खान 60-90 दिनों में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं. अगर कोर्ट के इस फैसले पर स्टे नहीं लगाती है तो आजम खान को कोई राहत नहीं मिलेगी.
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Tags: Azam Khan, Samajwadi partyFIRST PUBLISHED : October 27, 2022, 16:37 IST