विज्ञापन नहीं अब ‘स्टार’ देखकर जांचे बिल्डर का काम अच्छा है या खराब जानें कैसे
विज्ञापन नहीं अब ‘स्टार’ देखकर जांचे बिल्डर का काम अच्छा है या खराब जानें कैसे
उत्तर प्रदेश रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) द्वारा बनाया गया कानून ना सिर्फ नोएडा (Noida), ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के तहत आने वाले बिल्डरों पर लागू होगा, बल्कि यूपी के सभी शहरों में इसे लागू किया जाएगा. इस नए कानून से फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) को बड़ी राहत मिलेगी. खरीदार बिल्डर (Builder) को मिले स्टार देखकर तय कर सकेगा कि उसे किस बिल्डर से फ्लैट खरीदना है और किससे नहीं. वहीं जल्द सुनवाई के लिए यूपी रेरा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह से बेंच का गठन किया है.
नोएडा. टीवी (TV) और अखबारों (News Paper) में आने वाले विज्ञापन से अब बिल्डर (Builder) खरीदारों को नहीं बरगला पाएंगे. खरीदारों को लुभाने के लिए बिल्डर को स्टार हासिल करने होंगे. वहीं खरीदारों के लिए भी राह आसान हो गई है कि वो बिल्डर की क्वालिटी के बारे में पता करने के लिए विज्ञापन (Advertisment) नहीं स्टार देखें. बिल्डर के काम को देखते उत्तर प्रदेश रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) स्टार देती है. फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) को धोखाधड़ी से बचाने के लिए रेरा ने नया कानून बनाया है. इतना ही नहीं अब एक जैसी दर्जनों शिकायत पर यूपी रेरा में एक ही फैसला सुनाया जाएगा.
ग्रेडिंग में इस तरह दिए जाएंगे स्टार
यूपी रेरा से जुड़े अधिकारियों की मानें तो जिस बिल्डर को 5 स्टार दिए जाएंगे उसका काम एक्सीलेंट होगा. वहीं 4 स्टार पाने वाले बिल्डर का काम स्ट्रांग माना जाएगा. इसी तरह से जिसे 3 स्टार मिलेंगे उसका काम औसत, 2 स्टार पर औसत से कम और 1 स्टार मिलने पर माना जाएगा कि परियोजना खराब है.
5 और 4 स्टार पाने के लिए बिल्डर को करना होगा यह काम
अगर कोई बिल्डर चाहता है कि उसे 5 और 4 स्टार मिले तो उसे खरीदारों को फ्लैट अपने किए वादे के अनुसार वक्त से देने होंगे. जैसे, 5 स्टार के लिए तय वक्त पर फ्लैट का कब्जा खरीदार को देना होगा. अगर तय वक्त से 4 महीने बाद कब्जा दिया तो 4 स्टार मिलेगा. 8 महीने बाद कब्जा देने पर 3 स्टार और अगर फ्लैट का कब्जा देने में एक साल का वक्त लगा तो रेरा ऐसे बिल्डर को 2 स्टार देगा.
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अब शिकायत एक जैसी तो आदेश भी एक जैसा होगा
फ्लैट खरीदारों का आरोप है कि बहुत सारे मामले में हमारी शिकायतें एक जैसी होती हैं. लेकिन आदेश अलग-अलग आते हैं. इस तरह की सबसे ज्यादा परेशानी बिल्डर के खरीदारों में देखने में आती है. लेकिन अब रेरा की संपूर्ण पीठ में सुनवाई होने से खरीदारों की इस तरह की परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी. पीठ अब एक साथ सुनवाई के बाद एक समान आदेश जारी करेगी.
संपूर्ण पीठ में बैठेंगे सभी सदस्य और सचिव
जानकारों की मानें तो यूपी रेरा में अभी चार पीठ हैं. यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की पीठ वन ए, सदस्य भानु प्रताप सिंह की पीठ तीन और सदस्य कल्पना मिश्रा की पीठ एक के अलावा पीठ दो भी है. पीठ दो में सेवानिवृत्त सदस्य बलविंदर कुमार सुनवाई करते थे. लेकिन अब संपूर्ण पीठ में ये सभी सदस्य शामिल होकर सुनवाई करेंगे. इनके अलावा यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी संपूर्ण पीठ का हिस्सा रहेंगे. जिन शिकायतों पर सामान्य पीठ निर्णय नहीं लेती है उसे संपूर्ण पीठ के पास भेजने का नियम है.
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Tags: Noida Authority, Own flat, UP RERAFIRST PUBLISHED : August 31, 2022, 11:33 IST