मिर्जापुर में बनवाने जा रहे हैं नया मकान तो रुकिए नक्शा पास कराने से पहले जान लें ये वाटर हार्वेस्टिंग का नियम

Mirzapur News : मिर्जापुर में नए मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनवाने वालों के लिए वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर नया नियम लागू किया गया है. विंध्य विकास प्राधिकरण के अनुसार 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों के लिए क्षेत्रफल के हिसाब से 75 हजार से 2.5 लाख रुपये तक जमा कराने होंगे. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगने के बाद यह रकम वापस कर दी जाएगी.

मिर्जापुर में बनवाने जा रहे हैं नया मकान तो रुकिए नक्शा पास कराने से पहले जान लें ये वाटर हार्वेस्टिंग का नियम