Meerut: बकायेदारों को बिजली विभाग की दीवाली गिफ्ट 100 रुपये का आंशिक भुगतान करें घर रोशन
Meerut: बकायेदारों को बिजली विभाग की दीवाली गिफ्ट 100 रुपये का आंशिक भुगतान करें घर रोशन
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने आंशिक भुगतान करने के लिए राहत प्रदान की है. इसके तहत जिन उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का बकाया है, अगर उनकी स्थिति (आर्थिक) ठीक नहीं है तो वो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बिजली का भुगतान कर सकते हैं
विशाल भटनागर
मेरठ. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिजली विभाग का बकाया है, यदि वो यह बकाया जमा नहीं कर पा रहे हैं तो दिवाली पर उनके लिए राहत की खबर है. वो आंशिक भुगतान के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बिजली का बकाया बिल जमा करा सकते हैं. ऐसे में अगर उनका कनेक्शन कटने वाला होगा, तो उन्हें राहत मिल सकती है.
दरअसल विद्युत विभाग के द्वारा बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं. बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो समय पर अपने बिजली का बिल जमा नहीं करते. इस बीच, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) पंकज कुमार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने आंशिक भुगतान करने के लिए राहत प्रदान की है. इसके तहत जिन उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का बकाया है, अगर उनकी स्थिति (आर्थिक) ठीक नहीं है तो वो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बिजली का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें काउंटर पर जाकर बिल जमा करना होगा. या फिर वो इसे ऑनलाइन https://www.upenergy.in/ पर भी कर सकते हैं.
पार्ट पेमेंट के लिए पहले लगाने पड़ते थे चक्कर
न्यूज़ 18 लोकल से बातचीत करते हुए विद्युत नगरीय अधीक्षण अभियंता राजेंद्र बहादुर यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए यह आदेश जारी हुआ है. ऐसे उपभोक्ता जो आर्थिक रूप से परेशान हैं या फिर तंगी के शिकार हैं और 10 हजार रुपये तक के बकायादार हैं, वो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आंशिक रूप में अपना बकाया जमा कर सकते हैं.
इतना ही नहीं पहले पार्ट पेमेंट भी 25 प्रतिशत तक जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को अधिकारियों के चक्कर लगाने होते थे. अगर अधिकारी संस्तुति प्रदान कर देते थे, तभी उपभोक्ता इस तरीके से बकाया जमा कर पाते थे. लेकिन अब आंशिक भुगतान के लिए किसी भी उपभोक्ता को अधिकारी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
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Tags: Electricity bill, Meerut news, Up news in hindiFIRST PUBLISHED : October 19, 2022, 19:42 IST