फतेहपुर: पूनम मर्डर केस में 12 साल बाद मिला न्याय कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
फतेहपुर: पूनम मर्डर केस में 12 साल बाद मिला न्याय कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Poonam Murder Case Fatehpur: नाबालिग लड़की द्वारा रेप की घटना को घर मे बताए जाने से नाराज आरोपी संजय, आरोपी करन उर्फ अजय, शांति देवी और ओम प्रकाश नाबालिग लड़की को पीटते हुए जंगल की तरफ ले गए थे और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी. आरोपियों ने हत्या के बाद नाबालिग के शव को सेमर के पेड़ से लटका दिया था.
हाइलाइट्सपूनम मर्डर केस में 12 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनायाआरोपियों को आजीवन कारावास के साथ लगाया 25 हजार का जुर्माना
फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के पूनम मर्डर केस में 12 साल बाद फैसला आया है. नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के इकौनागढ़ गांव की है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि घटना फरवरी 2012 की है. 16 फरवरी 2012 को अमर सिंह की 15 वर्षीय बेटी पूनम देवी गांव के बाहर केला के खेत में घास काटने गई हुई थी. तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपी संजय ने नाबालिग लड़की को धर दबोचा और उससे रेप की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद नाबालिग लड़की रोते हुए अपने घर पहुंची और रेप की पूरी वारदात अपने बहनों से बताई. जिसके बाद नाराज आरोपियों ने नाबालिग की हत्या कर दी थी.
गला दबाकर की थी हत्या
नाबालिग लड़की द्वारा रेप की घटना को घर मे बताए जाने से नाराज आरोपी संजय, आरोपी करन उर्फ अजय, शांति देवी और ओम प्रकाश, नाबालिग लड़की को पीटते हुए जंगल की तरफ ले गए थे और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी. आरोपियों ने हत्या के बाद नाबालिग के शव को सेमर के पेड़ से लटका दिया था. घटना के वक्त मृतका के माता पिता खेत में ही थे. पिता अमर सिंह ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर घोष थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिस मामले में अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया.
केस की सुनवाई के बाद अपर जिला जज कोर्ट नंबर तीन अखिलेश कुमार पांडेय ने अभियुक्तगण ओम प्रकाश, पत्नी शांति देवी व बेटे करन उर्फ अजय को नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं नाबालिग लड़की से रेप के मामले मेंअभियुक्त संजय नाबालिग है. जिसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट (किशोर न्यायालय) में अभी भी विचाराधीन है.
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Tags: CM Yogi Aditya Nath, Fatehpur News, Uttarpradesh newsFIRST PUBLISHED : August 03, 2022, 23:51 IST