राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार दे रही मृत आश्रितों को आर्थिक सहायता माता-पिता पत्नी व बच्चे को मिलेगा लाभ

आजमगढ़ में राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के तहत मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता मिलती है. आवेदन के लिए मृतक की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए. यदि किसी आकस्मिक घटना या किसी कारणवश परिवार के मुखिया या मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की असामान्य मृत्यु होती है. इसके बाद बेसहारा परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा इस कल्याणकारी योजना का संचालन किया जाता है.

राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार दे रही मृत आश्रितों को आर्थिक सहायता माता-पिता पत्नी व बच्चे को मिलेगा लाभ