श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर लगाई रोक
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर लगाई रोक
Allahabad High Court: मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मस्थली और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने तर्क दिया कि जिला न्यायाधीश मथुरा को सुनवाई का अधिकार ही नहीं है. क्योंकि, वाद का मूल्यांकन का 25 लाख रुपये से अधिक है और इसलिए जिला न्यायाधीश के पास सुनवाई के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है. कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया.
हाइलाइट्समथुरा की श्रीकृष्ण जन्मस्थली और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दाखिल की याचिका.वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने तर्क दिया कि जिला न्यायाधीश मथुरा को सुनवाई का अधिकार ही नहीं है. वाद का मूल्यांकन का 25 लाख रुपये से अधिक है, इसलिए जिला न्यायाधीश के पास सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मस्थली और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर अधीनस्थ अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है. निचली अदालत में कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर पूजा पाठ करने की मांग में सिविल वाद दायर किया गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार समेत विपक्षियों से 8 हफ्ते में जवाब मांगा हैं. यह आदेश जस्टिस सलिल कुमार राय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने तर्क दिया कि जिला न्यायाधीश मथुरा को सुनवाई का अधिकार ही नहीं है. क्योंकि, वाद का मूल्यांकन का 25 लाख रुपये से अधिक है और इसलिए जिला न्यायाधीश के पास सुनवाई के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है. कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया. इसके बाद याची दो हफ्ते में इसका प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल कर सकता है.
1969 के मस्जिद और मंदिर पक्ष के बीच हुए समझौते को दी गई चुनौती
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मामले में प्रतिवादियों को अपने हलफनामा दाखिल करने के लिए दो अवसर प्रदान किया जाएगा. इसके बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. मामले में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन के यहां मुकदमा दाखिल कर 1969 के मस्जिद और मंदिर पक्ष के बीच हुए समझौते को चुनौती दी गई थी. इसमें कहा गया था कि समझौता गलत हुआ था. शाही ईदगाह मजिस्द की भूमि वास्तव में श्रीकृष्ण जन्म स्थली है.
कोर्ट ने मांगा सभी पक्षों से जवाब
सीनियर डिविजन सिविल जज ने मुकदमे को खारिज कर दिया था. आदेश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा के समक्ष चुनौती देते हुए सुनवाई की मांग की गई. जिला न्यायाधीश ने मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई का आदेश पारित कर दिया था. सुनवाई के इसी आदेश को सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है. कोर्ट ने जिला न्यायाधीश मथुरा के द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए मामले में सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है.
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Tags: Mathura newsFIRST PUBLISHED : August 04, 2022, 00:31 IST