रेप के मामले में हमेशा आदमी गलत नहीं होता हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात
रेप के मामले में हमेशा आदमी गलत नहीं होता हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात
Allahabad News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमेशा आदमी ही ऐसे मामलों में दोषी हो, सही नहीं है. शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में पर कोर्ट ने यह बात कही.
Allahabad High Court: यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी यह कहते हुए बरी कर दिया कि हमेशा मर्द ही गलत साबित हो, ऐसा नहीं होता. कोर्ट ने कहा कि भले ही कानून महिलाओं के हितों की रक्षा करते हैं, लेकिन सिर्फ आदमी ही हमेशा दोषी हो, ऐसा नहीं होता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंड पीठ ने यौन उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी कानून का उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना है. लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमेशा मर्द ही दोषी हो, ऐसा नहीं है.
हाईकोर्ट में शादी का झूठा दिलासा देकर यौन उत्पीड़न करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में केस को साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी और शिकायतकर्ता, दोनों पर होती है.
मामला यह था कि एक महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया. यह बात 2019 की है. पीड़ित महिला ने कहा कि आरोपी ने उससे वादा किया कि वह उससे शादी करेगा, और शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाता रहा. लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने शादी के लिए जोर दिया तो आरोपी ने उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसका अपमान किया.
2020 में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को पिछले साल बरी कर दिया था. कोर्ट का कहना था कि दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे. पूरे मामले की पड़ताल के बाद पता चला कि महिला की 2010 में ही शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पति से अलग रह रही थी. और महिला ने जिस व्यक्ति पर अब यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उससे शादी की बात छिपाई थी और अपनी जाति भी गलत बताई थी. कोर्ट ने कहा कि शादी-ब्याह के मामलों में हमारे समाज में आज भी जाति मायने रखती है. कोर्ट ने यहां तक कहा कि शिकायतकर्ता यह भी साबित नहीं कर पाई कि उसने अपनी जाति को लेकर क्यों झूठ बोला और पहली शादी के बारे में क्यों छिपाया. तमाम तथ्यों की जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया.
Tags: Allahabad high court, Allahabad news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : June 13, 2024, 19:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed