जय श्रीराम का नारा लगाने वालों पर जानलेवा हमले के आरोपी इरफान को हाईकोर्ट से मिली जमानत

दरअसल हापुड़ जिले के सिंभौली में यासीन के घर के सामने सड़क से जय श्रीराम का नारा लगाते घर जा रहे लोगों का विरोध किया गया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई. दोनों तरफ से हुई मारपीट और हिंसक झड़प में कई लोग घायल भी हुए. इस घटना को लेकर हापुड़ के सिंभौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

जय श्रीराम का नारा लगाने वालों पर जानलेवा हमले के आरोपी इरफान को हाईकोर्ट से मिली जमानत
प्रयागराज. हापुड़ जिले में ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाते हुए घर जा रहे लोगों पर हमले के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘जय श्रीराम’ का नारे लगाते घर जा रहे लोगों पर जानलेवा हमले व मारपीट के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने आरोपी को पचास हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का भी आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस जयंत बनर्जी की सिंगल बेंच ने सिंभौली, हापुड़ के निवासी इरफान की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है. गौरतलब है कि हापुड़ जिले के सिंभौली में यासीन के घर के सामने सड़क से जय श्रीराम का नारा लगाते घर जा रहे लोगों का विरोध किया गया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई. दोनों तरफ से हुई मारपीट और हिंसक झड़प में कई लोग घायल भी हुए. इस घटना को लेकर हापुड़ के सिंभौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस मामले में याची इरफान का कहना था कि इस घटना से पहले उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. याची ने दलील दी कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था. वहीं याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इसी मामले में सह अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है. इस आधार पर उसे भी रिहा किया जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तय शर्तों का पालन करने की ताकीद देते हुए आरोपी को पचास हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का भी आदेश दिया है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Allahabad high court, Hapur News, UP policeFIRST PUBLISHED : June 29, 2022, 08:14 IST