दुष्कर्म के आरोपी को मिला आजीवन कारावास मासूम के साथ किया था गंदा काम

बीते 4 साल पहले प्रतापगढ़ में 1 मासूम के साथ उसके चाचा ने ही दुष्कर्म कर उसे जान से मार दिया था. इसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया था. मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है.

दुष्कर्म के आरोपी को मिला आजीवन कारावास मासूम के साथ किया था गंदा काम
प्रतापगढ़. मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में आज प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई पूरी हुी. विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए. दुष्कर्मी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में मानते हुए दुष्कर्मी को मृत्यु होने तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं. विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट गोपाल लाल टांक ने बताया कि 4 साल पहले प्रार्थी की ओर से प्रकरण दर्ज कराया गया था कि 27 दिसंबर 2020 को उसका भाई मारवाड़ बकरियां खरीदने के लिए गया था. चाचा ने ही किया था गंदा काम पीछे उसके घर में 8 साल की मासूम बेटी सो रही थी. कोई अज्ञात व्यक्ति उसे उठाकर ले गया. तलाश करने पर बाद में उसका शव शामलाती कुएं में मिला. मासूम के गुप्तांगों से खून बह रहा था और कुए के पास मिट्टी और घास पर भी खून के निशान थे. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर इस मामले में संदिग्ध मेघपुरा निवासी घनश्याम मोगिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल किया. इस पर पुलिस ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया था. तभी से यह मामला पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था. घनश्याम रिश्ते में मृतका का चचेरा भाई है. 4 साल बाद हुआ मामले का फैसला आज मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने घनश्याम को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया. विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा कि यह मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है. दुष्कर्म का यह कृत्य भारतीय सामाजिक परिवेश में अकल्पनीय और अमानवीय है. ऐसे में इसे मृत्यु होने तक जेल में रखा जाए साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया. गौरतलब है कि इस मामले में दुष्कर्मी को सुनवाई के दौरान जमानत नहीं दी गई थी. FIRST PUBLISHED : June 3, 2024, 23:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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