सपा विधायक समेत 5 लोग दोषी करार 7 जून को सजा का ऐलान झोपड़ी जलाने का मामला

UP news : एक महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटेवाला और मोहम्‍मद शरीफ को एक महिला की झोपड़ी में आग लगाने का दोषी पाया गया है. इस मामले में 7 जून को सजा का ऐलान होगा.

सपा विधायक समेत 5 लोग दोषी करार 7 जून को सजा का ऐलान झोपड़ी जलाने का मामला
कानपुर. सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए हैं. इसमें विधायक इरफान उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को एमपीएमएल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. यह फैसला अपर जिला जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सुनाया. कोर्ट इस मामले में 7 जून को सजा सुनाएगी. दोषी ठहराए गए सपा विधायक महाराजगंज जेल में बंद हैं. उन्‍हें कानपुर कोर्ट नहीं लाया गया था. पिछली 9 तारीखों से फैसला टल रहा था. हालांकि विधायक के भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ और इजराइल आटे वाला कोर्ट में मौजूद रहे. दरअसल, नजीर फातिमा की ओर से 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें विधायक समेत कुल 12 लोग अभियुक्‍त बनाए गए थे. महिला ने इन सभी पर अपना घर जलाने का आरोप लगाया था. नवंबर 2022 में जला दी थी पीड़िता नजीर फातिमा की झोपड़ी उत्तर प्रदेश के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पिछली पेशी पर कोर्ट पहुंचे थे और उन्‍होंने मीडिया से कहा था कि ‘मैं जिंदा हूं.’ इधर, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने कहा कि बीते 7 नवंबर 2022 को पीड़िता नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगा दी गई थी. इस अदालत में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ और इजराइल आटे वाला पर मुकदमा चला और कोर्ट ने उन्‍हें दोषी करार दिया है. महिला ने दर्ज कराया था मुकदमा, लगाए थे गंभीर आरोप  जाजमऊ थाना क्षेत्र में नजीर फातिमा के प्लॉट में बनी झोपड़ी में 7 नवंबर 2022 को आगजनी की घटना हुई थी. नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि विधायक ने प्लॉट पर कब्जे के लिए आगजनी को अंजाम दिया. इस मामले में जाजमऊ थाने में विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ नामजद एफआईआर करवाया था. फातिमा का आरोप था कि 7 नवंबर 2022 को वह परिवार सहित एक शादी में गई थी. तभी विधायक और उसके भाई रिजवान ने प्लॉट पर कब्जे की नियत से झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें उसकी पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई. इस मामले में IPC की धारा 147, 436, 506, 327, 427, 386, 504, 106बी के तहत केस दर्ज हुआ था. Tags: Crime news of up, Kanpur latest news, Kanpur news, Samajwadi party, Shocking news, UP news, Up news live today, Up news today hindiFIRST PUBLISHED : June 3, 2024, 23:29 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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