कामगारों के लिए यूपी सरकार की नई स्कीम ऐसे ले सकते हैं पांच लाख तक का लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत कामगार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के सदस्य को पांच लाख की राशि देती है. योजना का लाभ लेने के लिए मृतक के आश्रितों को एक साल के अंदर आवेदन करना होता है. साथ ही ऑनलाइन आवेदन करते वक्त मूत्य प्रमाण पत्र अटैच करना जरूरी है. अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय श्रम कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं.

कामगारों के लिए यूपी सरकार की नई स्कीम ऐसे ले सकते हैं पांच लाख तक का लाभ