MP: सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब कुशवाह पत्नी और सहयोगी को 2 साल की सज़ा
MP: सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब कुशवाह पत्नी और सहयोगी को 2 साल की सज़ा
जब खरीदार मकान बनाने पहुंचा तो खुलासा हुआ कि विधायक ने सरकारी जमीन पर प्लॉट बेच दिए हैं. फरियादी ने महाराजपुरा थाना में शिकायत की थी, जिस पर एमएलए, उनकी पत्नी और सहयोगी के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था.
हाइलाइट्ससाल 2011 में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने महाराजपुरा इलाके में प्लाट बेचे थे.एमएलए, उनकी पत्नी और सहयोगी के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था.
ग्वालियर. जमीन धोखाधड़ी के मामले में ग्वालियर की विशेष अदालत ने कांग्रेस MLA सहित तीन लोगों को सज़ा सुनाई है. एमपी-एमएल विशेष न्यायालय ने मुरैना के सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी और एक सहयोगी को 2- 2 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 हज़ार का अर्थदण्ड भी लगाया है. दरअसल साल 2011 में विधायक ने महाराजपुरा इलाके की सरकारी जमीन को प्लॉट के रूप में बेच दिया था.
जब खरीदार मकान बनाने पहुंचा तो खुलासा हुआ कि विधायक ने सरकारी जमीन पर प्लॉट बेच दिए हैं. फरियादी ने महाराजपुरा थाना में शिकायत की थी, जिस पर एमएलए, उनकी पत्नी और सहयोगी के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था.
कांग्रेस MLA ने सरकारी जमीन को बेच दिया आपके शहर से (ग्वालियर) मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब ग्वालियर भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर अनूपपुर अलीराजपुर अशोकनगर आगर मालवा उज्जैन उमरिया कटनी खंडवा खरगोन गुना छतरपुर छिंदवाड़ा झाबुआ टीकमगढ़ डिंडोरी दतिया दमोह देवास धार नरसिंहपुर नीमच पन्ना बड़वानी बालाघाट बुरहानपुर बैतूल भिंड मंडला मंदसौर मुरैना रतलाम राजगढ़ रायसेन रीवा विदिशा शहडोल शाजापुर शिवपुरी श्योपुर सतना सागर सिंगरौली सिवनी सीहोर सीधी हरदा होशंगाबाद
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साल 2011 में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने महाराजपुरा इलाके में प्लाट बेचे थे. पीएस शाक्य नाम के व्यक्ति ने कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा से महाराजपुरा इलाके में 1600 वर्ग फुट का एक प्लाट खरीदा था, जिसकी एवज में एमएलए को 7 लाख 45 हज़ार की राशि दी थी. जब शिकायतकर्ता शाक्य अपने प्लॉट पर निर्माण करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जो प्लाट उन्होंने खरीदा है, वह सरकारी जमीन है. इसके बाद शाक्य ने एमएलए अजब सिंह कुशवाहा से अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन एमएलए ने रुपए देने के बजाय उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज कर भगा दिया.
एमएलए, पत्नी और सहयोगी के साथ 2 साल की सज़ा
ग्वालियर जिला अदालत के ADPO अभिषेक मेहरोत्रा ने बताया कि फरियादी शाक्य ने इस मामले की महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच के बाद इसमें कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी शीला और सहयोगी कृष्ण गोपाल चौरसिया के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. अब विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, जिसमे आज विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी ने कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा उनकी पत्नी शीला और सहयोगी कृष्ण गोपाल चौरसिया को 2- 2 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10- 10 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई है. तीन साल से कम सज़ा होने से एमएलए अजब सिंह को इस मामले में जमानत मिल गई है.
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Tags: BJP Congress, Congress, Mp news, MP PoliceFIRST PUBLISHED : December 03, 2022, 08:23 IST