कभी भी हो सकती है कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की ग‍िरफ्तारी!

बेंगलुरु की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो (POCSO) मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. येदियुरप्पा पर 17 साल की एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम

कभी भी हो सकती है कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की ग‍िरफ्तारी!
Yediyurappa News Update: बेंगलुरु की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो (POCSO) मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. येदियुरप्पा पर 17 साल की एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया था. शिकायत में मां ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था. हालांकि 81 वर्षीय येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे. बाद में येदियुरप्पा पर आरोप लगाने वाली 54 साल की इस महिला की पिछले महीने फेफड़ों के कैंसर के कारण एक निजी अस्पताल में मौत हो गई. कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एक रोज पहले ही कहा कि सीआईडी मामले की जांच कर रहा है. उसने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है. यदि जरूरी हुआ तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने कहा था कि नोटिस दिया जा चुका है और 15 जून तक आरोपपत्र दाखिल करना होगा. इससे पहले वे (सीआईडी) आरोपपत्र दाखिल करेंगे. एक सवाल के जवाब में परमेश्वर ने कहा था कि यदि जरूरी हुआ तो वे उन्हें गिरफ्तार करेंगे. मैं नहीं कह सकता कि यह आवश्यक है या नहीं… सीआईडी ​​को यह कहना होगा. यदि उन्हें लगता है कि यह आवश्यक है तो वे ऐसा करेंगे. FIRST PUBLISHED : June 13, 2024, 17:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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