दरगाह में अशोक चिह्न तोड़ने वालों को कितनी मिलेगी सजा क्या कहता है कानून

श्रीनगर स्थित हजरतबल दरगाह में अशोक चिह्न को तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है. हालांकि सवाल यह है कि जिन लोगों ने अशोक चिह्न तोड़ा है, उन्हें कितनी सजा मिल सकती है. चलिये जानते हैं इस बारे में भारतीय कानून क्या कहता है?

दरगाह में अशोक चिह्न तोड़ने वालों को कितनी मिलेगी सजा क्या कहता है कानून