नई दिल्ली. 2001 में दिल्ली के वर्तमान एलजी वीके सक्सेना द्वारा समाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ दायर मानहानि मामला. साकेत कोर्ट ने मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सज़ा सुनाई, कोर्ट ने मेधा पाटकर पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना की राशि वीके सक्सेना को देने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा कि उम्र का हावला देने वाली दलील खारिज किया, कोर्ट ने कहा कि यह केस 25 साल तक चला. साकेत कोर्ट ने कहा कि वह मेधा पाटकर की उम्र को देखते हुए एक से दो साल की ज्यादा सजा नहीं दे रहे है. कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 389(3) के तहत सजा को एक महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया
VK सक्सेना के वकील ने जज से कहा कि मुआवजे की रकम हमको नहीं चहिए आपको उसको DLSA को देने का निर्देश दे दिए. कोर्ट ने कहा एक बार मुआवजे की रकम आपको मिल जाये तो उसको बाद आप उस पैसे से जो करना चहिए करिए,
FIRST PUBLISHED : July 1, 2024, 17:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed