आधे दाम में खरीद सकते हैं ट्रैक्टर! जानें कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ
आधे दाम में खरीद सकते हैं ट्रैक्टर! जानें कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है. अगर कोई किसान इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे 20 से 50 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी. ऐसे कई किसान हैं जिनके पास अपना ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. तो वे इस योजना के जरिये आवेदन कर सकते हैं.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है. इस योजना के तहत अगर कोई किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे 20 फीसदी से 50 फीसदी तक की सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है. ऐसे कई किसान हैं जो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, इसलिए वे इस योजना में आवेदन करके ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. पीएम किसान ट्रैक्टर योजना क्या है? कैसे इस योजना का लाभ उठाएं? इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? कोई कैसे आवेदन कर सकता है? आइए इसके बारे में जानते हैं.
योजना के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक भारतीय मूल का होना चाहिए. साथ ही अपना कृषि योग्य खेत भी होना चाहिए. आपके पास अपना खुद का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार और पैन कार्ड से जुड़ा हो. किसान की सालाना आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर आपने एक बार इस सुविधा का लाभ ले लिया है तो आप दोबारा इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे. अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए तरीकों का पालन करना चाहिए.
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जरूरी दस्तावेज और कैसे करें आवेदन?
सरकार सिर्फ ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को ही सब्सिडी देती है. यानी आपको 1 ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए किसान को आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी. इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Tags: Agriculture, PM Kisan, PM Kisan Samman NidhiFIRST PUBLISHED : December 9, 2024, 18:20 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed