पटाखों पर पूरी तरह से लगे बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
पटाखों पर पूरी तरह से लगे बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
दिल्ली हाईकोर्ट में कारोबारियों ने ईको फ्रेंडली पटाखों के बिक्री और उपयोग पर लगे बैन को हटाने की याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा कि पटाखों पर लगे बैन से उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ा है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पटाखों के संबंध में टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने ईको फ्रेंडली पटाखों के कारोबारियों से पूछा कि ‘क्या यह उचित नहीं है कि वे आने वाले महीनों के दौरान शहर में सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री और उपयोग पर लगे बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करें.’ सुप्रीम कोर्ट में पटाखों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव से जुड़े लंबित मामले के मद्देनजर यह टिप्पणी की गई है. हाईकोर्ट ने पटाखों के विक्रेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है. इन याचिकाओं में सिर्फ ईको फ्रेंडली पटाखों की खरीद, बिक्री और भंडारण की इजाजत मांगी गई है. हाईकोर्ट ने यह सुनवाई सात अक्टूबर तक के लिए रोक दी जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई के बारे में और स्पष्टता हासिल की जा सके. जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि ‘ क्या विक्रेताओं की एसोसिएशन के लिए यह उचित नहीं की वे सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करें, जहां मामला अभी लंबित है.’
हाईकोर्ट ने कहा कि ‘ पेश की गई सामग्री से पता चलता है कि पटाखों की बिक्री और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए मुद्दा यह है कि क्या इस याचिका पर अलग से विचार किया जाना चाहिए या नहीं?
दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के चलते लगाया था पटाखों पर बैन
ईको फ्रेंडली पटाखों के कारोबारियों ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से सभी प्रकार के पटाखों पर लगे बैन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसमें दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए बैन लगाया गया था.
पटाखों पर लगे बैन से व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा
हाईकोर्ट में ‘शिवा फायरवर्क्स’ और ‘जय माता दी स्टोर्स’ ने याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी 15 अगस्त से ‘मध्यम’ रही है. इसलिए ईको फ्रेंडली पटाखों के इस्तेमाल पर बैन लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि 14 सितंबर को डीपीसीसी की ओर से अंतिम क्षणों में लगाया गया बैन मनमाना और अवैध है. इससे उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी |
Tags: DELHI HIGH COURT, Firecracker Ban, Petition in Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 21, 2022, 21:30 IST