गोविंद पानसरे हत्या मामले की जांच महाराष्ट्र ATS को ट्रांसफर अब तक SIT के हाथ में था केस

मुंबई हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले की जांच बुधवार को महाराष्ट्र के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को ट्रांसफर कर दी है. अब तक महाराष्ट्र के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) का विशेष जांच दल (एसआईटी) मामले की जांच कर रहा था.

गोविंद पानसरे हत्या मामले की जांच महाराष्ट्र ATS को ट्रांसफर अब तक SIT के हाथ में था केस
हाइलाइट्समुंबई हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले की जांच बुधवार को महाराष्ट्र के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को ट्रांसफर कर दी है.पानसरे के परिवार ने पिछले महीने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मामले की जांच एटीएस को ट्रांसफर करने की मांग की थी. पानसरे को 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में गोली मार दी गई थी. मुंबई. मुंबई हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले की जांच बुधवार को महाराष्ट्र के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को ट्रांसफर कर दी है. अब तक महाराष्ट्र के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) का विशेष जांच दल (एसआईटी) मामले की जांच कर रहा था. मामले पर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि वह पानसरे के परिवार द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार करते हुए मामले की जांच एटीएस को ट्रांसफर करती हैं. पानसरे के परिवार के सदस्यों ने याचिका दाखिल कर विशेष दल से जांच कराने की अपील की थी. जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर 2015 में एसआईटी का गठन किया गया था. पानसरे को 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में गोली मार दी गई थी और कुछ दिन बाद 20 फरवरी को उनकी मौत हो गई थी. मामले की जांच करने वाली सीआईडी की टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था. कार्यकर्ता के परिवार ने पिछले महीने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मामले की जांच एटीएस को ट्रांसफर करने की मांग की थी. परिवार के लोगों ने दावा किया था कि एसआईटी अभी तक इस मामले में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई है. एसआईटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी ने अदालत से कहा कि यदि जांच एटीएस को सौंपी जाती है, तो एसआईटी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह भी राज्य सरकार की ही एजेंसी है. मुंदरगी ने कोर्ट में आगे कहा कि हम इससे सहमति जताते हैं. एटीएस को मामला ट्रांसफर किया जा सकता है और एसआईटी के कुछ अधिकारी एटीएस की मदद कर सकते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: ATS, Bombay high court, Mumbai, SITFIRST PUBLISHED : August 03, 2022, 15:06 IST