Noida: म्यूजिकल कार्यक्रम के लिए होटल पब बार को लेनी होगी अनुमति
Noida: म्यूजिकल कार्यक्रम के लिए होटल पब बार को लेनी होगी अनुमति
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने सभी प्रतिष्ठानों को इस बारे में सूचित कर दिया है. बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नोएडा: जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में अब होटल, पब, रेस्टोरेंट, बार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने सभी प्रतिष्ठानों को इस बारे में सूचित कर दिया है. बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधित) अधिनियम, 2017 की धारा-4 (क) (1) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम, चाहे वह कर मुक्त हो या न हो, जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकता. अनुमति के लिए प्रतिष्ठानों को विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, और लोक सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है. इसमें विद्युत सुरक्षा निदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, और पुलिस विभाग की अनुमति शामिल है.
नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई
धारा-4 (क) (3) में यह प्रावधान है कि यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा झूठी सूचना दी जाती है या कर अपवंचन का प्रयास किया जाता है, तो कार्यक्रम को तुरंत रोका जा सकता है. इसके अलावा, यदि कोई म्यूजिकल कार्यक्रम लोक सुरक्षा, शिष्टता, या नैतिकता के खिलाफ पाया जाता है, तो उसे तत्काल बंद कराया जा सकता है.
उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान बंद या सील हो सकते हैं
जिलाधिकारी ने बताया कि धारा-8 के तहत उल्लंघन करने पर छह महीने तक का साधारण कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही, यदि नियमों का उल्लंघन जारी रहता है, तो हर दिन 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा. जिला प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिष्ठान को बंद करने या सील करने की कार्रवाई भी हो सकती है.
Tags: Local18, Noida newsFIRST PUBLISHED : September 24, 2024, 16:53 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed